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अछल्दा: नहर बाजार के गल्ला आढ़ती का भुगतान न होने पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जान से मारने का लगाया आरोप


अछल्दा,। थाना कस्वा के नहर बाजार निवासी सोमित अग्रवाल (48)पुत्र स्व अशोक कुमार हाल निवासी थे, अपना व्यापार 128/119 वाई ब्लाक किदवई नगर, किदवई नगर थाना नौबस्ता, कानपुर नगर मे रहते थे, कोर्ट के आदेश पर थाना में मामला दर्ज किया गया। सोमित अग्रवाल ने बताया कि कमल सिंगला पुत्र
सुभाष सिंगला, सुनील सिंगला पुत्र सुभाष सिंगला निवासी सेक्टर 8 मन 23 थाना जिला करनाल, दिनेश सिंगला पुत्र सुरेन्द्र सिंगला निवासी मन 837 सेक्टर थाना और जिला करनाल विपक्षीगण प्रार्थनापत्र अपराध धारा 173 (4) बीएनएस है, अग्रवाल ने  कहा कि  वर्तमान में 128/119 वाई ब्लाक किदवई नगर,
किदवई नगर, थाना नौबस्ता, जिला कानपुर नगर में किराये पर अपने बच्चों की पढाई हेतु निवास कर रहा है, प्रार्थी पैर से दिव्यांग है पीड़ित के पुत्र अंशुल अग्रवाल की गल्ला मण्डी अछल्दा में अंशुल इण्टरप्राइजेज के नाम से गल्ला की पंजीकृत आढत है। अंशुल अग्रवाल परास्नातक का छात्र है, पढ़ाई लिखाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होने के कारण अंशुल आढ़त पर समय नहीं दे पाता है इस कारण अंशुल ने 28 नंबम्बर2023 को आढत के समस्त कार्य
देखने की पावर ऑफ अटार्नी प्रार्थी को कर दी है। जिस कारण प्रार्थी अंशुल
इण्टरप्राइजेज के समस्त कार्य की देखरेख करता है।  जनवरी 2024 से
मार्च 2024 के बीच प्रार्थी की फर्म अंशुल इण्टरप्राइजेज ने क्रिश सीरियल्स नीसिंग, थाना- नीसिंग, जनपद- करनाल (हरियाणा) की कम्पनी को लगभग 7 करोड़
10 लाख रुपये की धान (जीरी) गल्ला मण्डी अछल्दा ने बेचा था। धान खरीदते समय कम्पनी ने खाते में करीब
3,64,18,454 रुपये की फर्म के खाते में मार्च 2024 तक डलवाये थे और शेष रुपये देने के लिए व्यापारी को आश्वास्त किया था कि वह धान के बचे हुए शेष पैसे एक सप्ताह के अन्दर पीड़ित के फर्म के खाते में डलवा देगे। रुपये लौटाये जाने के लिए दिया गया समय पूरा हो गया और प्रार्थी के खाते में मार्च 2024 तक शेष बचे हुए पैसे नही आये तो पीड़ित ने फोन पर पैसो का तगादा करने के लिए फोन किया तो उक्त सभी लोग आज कल में पैसे
 खाते में डलवाने का आश्वासन देकर टालने लगे। जब ज्यादा जोर
दिया तो अप्रैल 2024 से लेकर दिनांक 12 दिसम्बर 2024 तक प्रार्थी के फर्म के खाते में फुटकर-फुटकर
में 1,31,00,000 रुपये डलवा दिया गया, शेष 2,14,58,277 करीब
15 दिन से देने का आश्वासन दिया,  शेष रुपये लौटाये जाने का समय पूरा होने पर पीड़ित ने  नम्बर पर फोन करता है तो वह प्रार्थी
का फोन नहीं उठा रहे है प्रार्थी को पूरा यकीन है कि व्यापारी ने भरोसे में लेकर प्रार्थी के 2,14,58,277 रुपये
बदनियती से हड़प कर लिये है पैसे वापस नही कर रहे है  आपराधिक न्यास भंग बीएनएस की धारा 316 (6), व गाली-गलौज व
जान से मारने की धमकी देने के लिए बीएनएस की धारा 351 (2), 362 के तहत दण्डनीय अपराध है। कोर्ट ने आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया।

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