औरैया : फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2, औरैया द्वारा आज वर्ष 2019 में हुए बहुचर्चित 'राज्य बनाम रविन्द्र व अन्य' दोहरे हत्याकांड मामले में निर्णय सुनाया गया। न्यायालय ने गहन साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (अपहरण), 404 (अवैध रूप से मृतक की संपत्ति का हनन) सहपठित धारा 34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला जिले के ग्राम कुसमरा थाना बिधूना का है, जहां निवासी श्याम सिंह ने वर्ष 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे गौरव सेंगर पुत्र अरविंद सिंह सेंगर एवं एक युवती रश्मि बाथम पुत्री सुरेंद्र बाथम की निर्मम हत्या कर शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। घटना की जानकारी तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले में रविन्द्र , दीपक पुत्र विजय पाल, सुरेंद्र बाथम पुत्र राम स्वरूप, इंद्रपाल पुत्र ईस्वर दयाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वादी पक्ष की ओर से पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं वर्तमान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा मुकदमे की पैरवी की गई। वर्षों चली सुनवाई के बाद आज न्यायालय ने सभी साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट के इस फैसले से मृतकों के परिजनों को न्याय की आशा पूरी होते देखी गई, और उन्होंने संतोष व्यक्त किया। स्थानीय स्तर पर इसे न्यायिक प्रणाली में जनविश्वास की एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।
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