घटना का संक्षिप्त विवरण वादी अनुज उर्फ छोटू यादव पुत्र इंद्रपाल निवासी ककुरिया थाना दिबियापुर द्वारा दिनांक 08.04.25 समय
करीब रात्रि 09:15 बजे सूचना दी कि वह अपने भाई अनुराग के साथ तेरहवीं के भंडारे में गया था जहां पर गांव के अन्य लोग भी मौजूद
थे तभी समय करीब 9 बजे रात्रि में विपक्षी योगेन्द उर्फ पूतन उर्फ फौजी अपने भाईयों और 04 अन्य व्यक्तियों के साथ चारपहिया स्टॉर्म
गाड़ी से आया था जिसने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे वहां विवाद हो गया तभी योगेंद्र उर्फ पूतन उर्फ फौजी ने
अपने लाइसेंसी हथियार से वादी के भाई अनुराग को जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग कर दी जिसमें अनुराग गोलियां लगने
से घायल हो गया तथा बाद चिचौली में प्राथमिक उपचार के बाद अनुराग को कानपुर उच्च चिकित्सा हेतु कानपुर हैलेट के लिए रेफर
किया गया है जहां उसकी हालात सामान्य बतायी जा रही है। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर पर मु0अ0सं0
215/25 धारा 191(2)/109(1)/352/351(2)/324 (4) BNS बनाम अभियुक्तगण 1. योगेंद्र व 06 अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत
किया गया था।
उक्त घटना क्रम में दिबियापुर पुलिस टीम मुख्य आरोपी योगेन्द्र उर्फ पूतन उर्फ फौजी के घर दबिश देने पहुंची तो योगेंद्र पूर्व
से ही अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था जिसने पुलिस टीम को देखते ही जाति सूचक गाली गलौज करते हुए पुलिस टीम पर हमला
कर दिया जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आयी है जिन्हे प्राथमिक उपचार के उपरान्त चिचौली रेफर किया गया है व पुलिस टीम
द्वारा सिखलाये हुए तरीके से कार्यवाही करते हुए आरोपी योगेंद्र को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक रायफल फैक्ट्री मेंड 315
बोर तथा 9 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है बरामदगी के आधार पर उक्त
अभियोग में धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर उक्त प्रकरण में योगेन्द्र व उसके साथियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 217/25 धारा
191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/121(2)/131/132/109/74/324 (4) बीएनएस व 3(2) (5) sc st एक्ट व 7 सीएलए एक्ट में
अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा 03 टीमों का
गठन कर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है शीघ्र ही अन्य अभियुक्तगणों को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही
की जाएगी।
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