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अछल्दा नगला धुंधे इटैली में रात के हमले पर कोर्ट का कड़ा फैसलाफावड़े-डंडों से युवक पर जानलेवा हमला, दोषी को 10 साल की सजा

रात में घर में घुसकर फावड़े-डंडों से हमला, दोषी को 10 साल की सजा

-अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 ने सुनाया फैसला, 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

औरैया। थाना अछल्दा क्षेत्र के गांव नगला धुंधे इटैली में करीब दो साल पुराने प्राणघातक हमले के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 विनय प्रकाश सिंह ने दोषी अवनीश को सजा सुनाते हुए उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सरकारी वकील अरविंद राजपूत ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता ने अछल्दा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार 7 जुलाई की रात करीब दो बजे शिकायतकर्ता अपने घर के अंदर सो रहा था। उसके बगल के मकान में उसका बड़ा भाई जितेंद्र अपने बच्चों के साथ सो रहा था।

आरोप था कि इसी दौरान महरवान सिंह यादव का बेटा अवनीश घर में घुस आया और सो रहे जितेंद्र पर फावड़े व डंडों से हमला कर दिया। हमले में जितेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर शिकायतकर्ता की नींद खुली तो उसने जितेंद्र को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। गंभीर हालत में उसे सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर प्राणघातक हमले का नामजद मुकदमा दर्ज किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला अपर सत्र न्यायालय एफटीसी-2 में चला।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अरविंद राजपूत ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोषी को कठोर सजा दिए जाने की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष ने दोषी की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने नगला धुंधे इटैली, अछल्दा निवासी अवनीश को 10 साल के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी पहले से ही इटावा जिला कारागार में बंद है।

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